राष्ट्रीय

पाकिस्तानी नागरिकों को राहत, देश छोड़ने की समयसीमा बढ़ी

नई दिल्ली

भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को भारत सरकार ने बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार ने ऐसे लोगों को अगले आदेश तक वाघा-अटारी सीमा के रास्ते लौटने की अनुमति दे दी है। गृह मंत्रालय के इस आदेश में पिछले निर्देश को संशोधित किया गया है। उसमें 30 अप्रैल तक की समयसीमा तय की गई थी। नवीनतम आदेश में कहा गया, 'आदेश की समीक्षा की गई और आंशिक संशोधन के साथ अब यह आदेश दिया जाता है कि पाकिस्तानी नागरिकों को उचित मंजूरी के साथ अगले आदेश तक अटारी स्थित एकीकृत जांच चौकी से भारत से पाकिस्तान जाने की अनुमति दी जा सकती है।'

अब तक कितने लोग गए और कितने आए?
केंद्र के निर्देश के बाद से छह दिनों में 55 राजनयिकों और उनके सहायक कर्मचारियों सहित 786 पाकिस्तानी नागरिक अटारी-वाघा सीमा पार करके भारत छोड़ चुके हैं। पाकिस्तान से 1,465 भारतीय भारत आए हैं। देश छोड़ने संबंधी निर्देश पहलगाम आतंकी हमले के बाद आया था, जिसमें 25 पर्यटकों और एक कश्मीरी स्थानीय व्यक्ति को आतंकवादियों ने गोली मार दी थी।

'कोई भी पाकिस्तानी निर्धारित समय सीमा से आगे भारत में न रह जाए'
सरकार ने अल्पकालिक और सार्क वीजा रखने वालों को 27 अप्रैल तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया था। ऐसे ही मेडिकल वीजा रखने वालों के लिए समय सीमा 29 अप्रैल थी। पिछले हफ्ते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को फोन करके यह सुनिश्चित करने को कहा कि कोई भी पाकिस्तानी निर्धारित समय सीमा से आगे भारत में न रह जाए।

पहलगाम हमले के बाद हुई सख्ती
बीती 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने हमला कर 26 निर्दोष पर्यटकों की निर्मम हत्या कर दी थी। यह घाटी में पर्यटकों पर हुए सबसे बड़े हमलों से एक था। हमले के बाद से भारत-पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव है। भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता भी स्थगित कर दिया है। 

INE Desk

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