यात्रियों को राहत: बदले टोल टैक्स नियम, अब कई मार्गों पर भारी छूट

नई दिल्ली. राष्ट्रीय राजमार्गों पर सफर करने वाले यात्रियों के लिए सरकार ने बड़ी राहत दी है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने टोल टैक्स से जुड़े नियमों में अहम संशोधन करते हुए निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्गों पर 70 प्रतिशत तक की छूट देने का फैसला किया है। इसके तहत यात्रियों को अब टोल टैक्स का केवल 30 प्रतिशत ही भुगतान करना होगा।
दो-लेन से चार-लेन निर्माण पर 70% छूट
संशोधित राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम, 2008 के अनुसार, जब किसी दो-लेन (पेव्ड शोल्डर सहित) राष्ट्रीय राजमार्ग को चार-लेन या उससे अधिक चौड़ा किया जा रहा हो, तो निर्माण कार्य की अवधि में पूरा टोल नहीं वसूला जाएगा। निर्माण शुरू होने की तारीख से लेकर परियोजना पूरी होने तक यात्रियों से निर्धारित टोल का केवल 30 प्रतिशत ही लिया जाएगा। यानी टोल दरों में सीधे 70 प्रतिशत की कटौती होगी।
चार-लेन से छह/आठ-लेन होने पर 25% छूट
नए नियमों में यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि किसी चार-लेन राजमार्ग को छह या आठ-लेन में बदला जाता है, तो वहां से गुजरने वाले वाहन चालकों को टोल टैक्स में 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी। ऐसे में यात्रियों को तय टोल का 75 प्रतिशत भुगतान करना होगा।
गौरतलब है कि किसी टोल रोड की लागत पूरी होने के बाद पहले से ही केवल 40 प्रतिशत टोल वसूली का नियम लागू है।
नया नियम सभी परियोजनाओं पर लागू
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, यह संशोधन नए साल से लागू कर दिया गया है और इस संबंध में अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। यह नियम सभी मौजूदा और नई परियोजनाओं पर लागू होगा, जहां दो-लेन राजमार्गों को चार-लेन या उससे अधिक में अपग्रेड किया जा रहा है।
25–30 हजार किमी राजमार्ग अपग्रेड होंगे
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, देशभर में करीब 25 से 30 हजार किलोमीटर के दो-लेन राष्ट्रीय राजमार्गों को चार-लेन में बदला जाना है। इसके लिए लगभग 10 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है।
अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल राष्ट्रीय राजमार्गों पर माल ढुलाई की हिस्सेदारी करीब 40 प्रतिशत है, जिसे बढ़ाकर 80 प्रतिशत करने का लक्ष्य है। चार-लेन कॉरिडोर बनने से व्यावसायिक वाहनों की औसत गति 30–35 किमी प्रतिघंटा से बढ़कर 50 किमी प्रतिघंटा से अधिक हो सकेगी।




