Rajasthan Nightlife: राजस्थान में अब 24 घंटे गुलजार रहेंगे बाजार और मॉल्स, भजनलाल सरकार का ऐतिहासिक फैसला
राजस्थान की भजनलाल सरकार ने प्रदेश के 123 शहरों में दुकानों और शॉपिंग मॉल्स को 24 घंटे खुला रखने की मंजूरी दे दी है। अधिसूचना जारी होने के बाद जानें क्या हैं नियम और शर्तें।

जयपुर: राजस्थान में व्यापार, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को रफ्तार देने के लिए भजनलाल सरकार ने एक गेमचेंजर फैसला लिया है। सरकार ने ‘राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम’ (Rajasthan Shops and Commercial Establishments Act) में संशोधन की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। इस ऐतिहासिक बदलाव के बाद अब प्रदेश के 123 चिह्नित शहरों में दुकानें, व्यापारिक संस्थान और शॉपिंग मॉल्स चौबीसों घंटे (24×7) खुले रह सकेंगे। इस फैसले से प्रदेश के व्यापारी वर्ग में भारी उत्साह है, जो लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे।
काम के घंटों में बदलाव, पहले 9 घंटे की थी सीमा
इस नए संशोधन से पहले राज्य में दुकानों और प्रतिष्ठानों को संचालित करने और कर्मचारियों के काम करने की दैनिक समय-सीमा महज 9 घंटे निर्धारित थी। हालांकि, बाद में इसे बढ़ाकर 10 घंटे किया गया था। अब नए नियमों के तहत बाजारों को रातभर खोलने की आजादी तो होगी, लेकिन नियोक्ताओं को सरकार द्वारा तय की गई सख्त शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।
कर्मचारियों के लिए सख्त नियम: ओवर टाईम का देना होगा पैसा
बाजारों को 24 घंटे खोलने की खुली छूट देने के साथ ही भजनलाल सरकार ने कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए कुछ कड़े नियम भी लागू किए हैं:
- साप्ताहिक अवकाश: हर कर्मचारी को सप्ताह में एक दिन का अनिवार्य अवकाश (Weekly Off) देना होगा।
- वर्किंग आवर्स: किसी भी कर्मचारी से प्रतिदिन 10 घंटे और हफ्ते में कुल 48 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जा सकेगा।
- ओवरटाइम भुगतान: यदि कोई संस्थान निर्धारित सीमा से अधिक काम कराता है, तो उसे नियमानुसार ओवरटाइम का भुगतान करना पड़ेगा।
- चेतावनी: सरकार ने अधिसूचना में साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि यदि किसी भी दुकान या मॉल संचालक ने इन शर्तों का उल्लंघन किया, तो उनका व्यापारिक पंजीकरण (Registration) तुरंत रद्द कर दिया जाएगा।
शराब की दुकानों और नाइट क्लबों को लेकर अटकलें तेज
सरकार के इस बड़े फैसले के बाद से ही प्रदेश के सियासी और कारोबारी गलियारों में एक नई चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या आने वाले दिनों में सरकार शराब की दुकानों और नाइट क्लबों के संचालन समय में भी ढील देने जा रही है? हालांकि, आबकारी विभाग या सरकार के किसी भी आधिकारिक स्तर से इस संबंध में फिलहाल कोई स्पष्टीकरण या घोषणा नहीं की गई है। वर्तमान में यह छूट केवल सामान्य दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों पर ही लागू होगी।




