उत्तर प्रदेशराज्य

यूपी में गाड़ी चलाने वाले सावधान! बार-बार एक्सीडेंट किया तो सीधे कबाड़ (स्क्रैप) बनेगी आपकी कार

यूपी में बढ़ते सड़क हादसों को रोकने के लिए योगी सरकार सख्त। बार-बार दुर्घटना करने वाले वाहनों की आरसी (RC) होगी निरस्त, गाड़ी को सीधे किया जाएगा स्क्रैप। पढ़ें नया नियम और आंकड़े।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में बेलगाम दौड़ते वाहनों और उनके कारण हो रहे लगातार जानलेवा सड़क हादसों पर रोक लगाने के लिए योगी सरकार ने अब तक का सबसे सख्त कदम उठाया है। सरकार का यह नया फैसला लापरवाह वाहन मालिकों और चालकों की धड़कनें बढ़ाने वाला है। अब अगर किसी वाहन से बार-बार दुर्घटना होती है, तो उसे न सिर्फ जब्त किया जाएगा, बल्कि हमेशा के लिए ‘कंडम’ घोषित कर स्क्रैप (कबाड़) में भेज दिया जाएगा। शासन की इस कड़ी चेतावनी के बाद परिवहन विभाग के आला अधिकारियों को तुरंत और बेहद प्रभावी कार्रवाई करने के कड़े निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

नियम तोड़ा तो रद्द होगा DL और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन (RC)

नए सख्त नियमों के मुताबिक, बार-बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले या हादसों को अंजाम देने वाले चालकों का न केवल ड्राइविंग लाइसेंस (DL) निलंबित या निरस्त किया जाएगा, बल्कि वाहन का रजिस्ट्रेशन भी हमेशा के लिए रद्द कर दिया जाएगा। कानूनी तौर पर रजिस्ट्रेशन रद्द होने का सीधा मतलब यह है कि उस वाहन को अब दोबारा सड़क पर नहीं उतारा जा सकता और मालिक को उसे अनिवार्य रूप से स्क्रैप ही कराना होगा।

यूपी में सड़क हादसों के डराने वाले आँकड़े

प्रदेश में सड़क हादसों और उनमें होने वाली मौतों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, जिसे लेकर शासन स्तर पर भारी चिंता जताई गई है।

  • वर्ष 2024: 24,118 मौतें
  • वर्ष 2025: 27,205 मौतें
  • जनवरी से मई (2025): 2,773 मौतें
  • जनवरी से मई (2026): 2,782 मौतें (समान अवधि में ग्राफ फिर बढ़ा है)

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताई कड़ी नाराजगी

हाल ही में हुई उच्च स्तरीय सड़क सुरक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मौतों के बढ़ते आंकड़ों पर गहरा असंतोष व्यक्त किया था। सीएम ने साफ शब्दों में कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि सड़क सुरक्षा से जुड़े विभाग अपने शासकीय दायित्वों का निर्वहन पूरी मुस्तैदी से नहीं कर रहे हैं।

सीएम का सीधा आदेश: जो वाहन बार-बार हादसों की वजह बन रहे हैं, उनके चालकों के लाइसेंस तुरंत निरस्त हों। साथ ही, मोटर व्हीकल एक्ट का कड़ाई से पालन करते हुए वाहनों की आरसी रद्द कर उन्हें जब्त किया जाए और नियमानुसार स्क्रैप करने की कार्रवाई की जाए।

मोटर व्हीकल एक्ट की इन धाराओं के तहत होगी कार्रवाई

परिवहन अधिकारियों को मोटर व्हीकल्स अधिनियम-1988 के तहत व्यापक अधिकार दिए गए हैं, जिनका अब पूरी कड़ाई से इस्तेमाल होगा:

  • धारा 53 और 54: इसके तहत बार-बार यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों का लाइसेंस पहले सस्पेंड किया जाएगा, और सुधार न होने पर उसे हमेशा के लिए निरस्त (Cancel) कर दिया जाएगा।
  • धारा 55: यदि कोई वाहन लगातार हादसों में शामिल पाया जाता है और जान-माल के नुकसान का कारण बनता है, तो उसकी आरसी रद्द कर उसे कंडम घोषित करने का प्रावधान है। अब तक इस धारा में कार्रवाई कम हो रही थी, लेकिन अब इसे अनिवार्य कर दिया गया है।

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