खान सर केस में अदालत का अहम आदेश, अग्रिम जमानत मंजूर, सुरक्षाकर्मियों को भी मिली बेल
पटना सिविल कोर्ट ने कोचिंग संस्थान फायरिंग मामले में खान सर की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली है। उनके तीन सहयोगियों को भी राहत मिली, जबकि गिरफ्तार दोनों सुरक्षाकर्मियों को नियमित जमानत प्रदान की गई। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने विस्तृत आदेश जारी किया।
पटना. पटना के चर्चित कोचिंग विवाद और फायरिंग मामले में खान ग्लोबल स्टडीज के निदेशक फैजल खान उर्फ खान सर को बड़ी कानूनी राहत मिली है। पटना सिविल कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था और अब सुनाए गए आदेश में खान सर को गिरफ्तारी से राहत प्रदान की गई। इसी मामले में उनके दोनों सुरक्षाकर्मियों को भी नियमित जमानत मिल गई है।
सहयोगियों को भी मिली अग्रिम जमानत
खान सर की ओर से अदालत में पेश हुए अधिवक्ता ने बताया कि सबसे पहले अदालत ने खान सर की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार की। इसके बाद उनके तीन सहयोगियों की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर भी सकारात्मक आदेश दिया गया। वहीं, मामले में गिरफ्तार दोनों सुरक्षा कर्मियों की नियमित जमानत याचिका भी मंजूर कर ली गई। अदालत ने विरोध पक्ष की आपत्तियों पर विचार करने के बाद कानून के अनुसार राहत देने का फैसला सुनाया।
सुनवाई के बाद सुरक्षित रखा गया था फैसला
हत्या के प्रयास और हथियारों के कथित अवैध इस्तेमाल से जुड़े मामले में खान सर ने प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी। दोनों पक्षों की विस्तृत सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया था। पहले फैसला 10 जुलाई 2026 को सुनाया जाना था, लेकिन न्यायिक अवकाश के कारण सुनवाई की तारीख बदलकर 13 जुलाई 2026 कर दी गई। इसी अवधि तक खान सर और उनके सहयोगियों की गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक भी प्रभावी रही।
फायरिंग और तोड़फोड़ की घटना से जुड़ा है मामला
यह मामला जून 2026 में पटना स्थित खान सर के कोचिंग संस्थान के पास हुई फायरिंग और तोड़फोड़ की घटना से जुड़ा है। आरोप है कि कुछ असामाजिक तत्वों ने संस्थान के आसपास हंगामा किया, जिसके दौरान सुरक्षा कर्मियों की ओर से गोली चलने की बात सामने आई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कदमकुआं थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता और शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। जांच के दौरान पुलिस ने दो सुरक्षाकर्मियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। अब अदालत के ताजा आदेश के बाद खान सर, उनके सहयोगियों और सुरक्षाकर्मियों को इस मामले में महत्वपूर्ण कानूनी राहत मिल गई है।




