ITR Filing हुई आसान! अब इनकम टैक्स पोर्टल खुद बताएगा आपके लिए सही रिटर्न फॉर्म
इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध नई सुविधा करदाताओं को सही ITR Form चुनने में मदद करती है। कुछ आसान सवालों के आधार पर सिस्टम उपयुक्त फॉर्म और जरूरी शेड्यूल का सुझाव देता है, जिससे रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया आसान और अधिक सटीक बन जाती है।
इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय सबसे महत्वपूर्ण चरण सही ITR Form का चयन होता है। गलत फॉर्म चुनने पर रिटर्न की प्रोसेसिंग में देरी हो सकती है और कई मामलों में अतिरिक्त स्पष्टीकरण या नोटिस की स्थिति भी बन सकती है। इसी परेशानी को कम करने के लिए आयकर विभाग ने ई-फाइलिंग पोर्टल पर ऐसा फीचर उपलब्ध कराया है, जो करदाता की आय और टैक्स प्रोफाइल के आधार पर उपयुक्त रिटर्न फॉर्म चुनने में सहायता करता है।
सभी पात्र करदाता उठा सकते हैं सुविधा का लाभ
यह सुविधा उन सभी करदाताओं के लिए उपलब्ध है जिनका पैन सक्रिय है और वे आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर पंजीकृत हैं। वेतनभोगी कर्मचारी, पेंशनभोगी, फ्रीलांसर, स्वरोजगार से जुड़े लोग और व्यवसाय संचालित करने वाले करदाता अपनी प्रोफाइल के अनुसार इस फीचर का उपयोग कर सही ITR Form का सुझाव प्राप्त कर सकते हैं।
ऐसे मिलेगा सही ITR Form का सुझाव
रिटर्न दाखिल करने के लिए सबसे पहले ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करना होगा। इसके बाद e-File मेन्यू में जाकर Income Tax Return विकल्प चुनें। फिर संबंधित असेसमेंट ईयर, ऑनलाइन फाइलिंग मोड और अपनी करदाता श्रेणी जैसे Individual, HUF या अन्य विकल्प का चयन करें। इसके बाद पोर्टल यह पूछेगा कि क्या आपको पहले से पता है कि कौन-सा ITR Form भरना है।
यदि फॉर्म और उससे जुड़े शेड्यूल की जानकारी पहले से है तो सीधे आगे बढ़ा जा सकता है। वहीं यदि शेड्यूल को लेकर असमंजस हो, तो Learn More विकल्प के जरिए कुछ सरल प्रश्नों के उत्तर देकर आवश्यक शेड्यूल का सुझाव प्राप्त किया जा सकता है।
आसान सवालों से तय होगा उपयुक्त फॉर्म
ई-फाइलिंग पोर्टल पर “Still Not Clear, Let Us Help You” नाम का विकल्प भी उपलब्ध है। यह फीचर उन लोगों के लिए उपयोगी है जिन्हें यह तय करने में कठिनाई होती है कि उनके लिए कौन-सा ITR Form उपयुक्त रहेगा।
इस प्रक्रिया में सिस्टम करदाता से रेजिडेंशियल स्टेटस, हाउस प्रॉपर्टी से आय, व्यवसाय या पेशे से कमाई और अन्य आय स्रोतों से जुड़े सामान्य सवाल पूछता है। दिए गए जवाबों के आधार पर पोर्टल पूरी प्रोफाइल का विश्लेषण करता है और सबसे उपयुक्त ITR Form का सुझाव देता है, जिससे गलत फॉर्म चुनने की संभावना काफी कम हो जाती है।
रिटर्न फाइल करने से पहले इन बातों का रखें ध्यान
सही ITR Form चुनने के बाद Let’s Get Started विकल्प पर क्लिक कर रिटर्न भरने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। फॉर्म भरते समय पोर्टल करदाता की आय और टैक्स प्रोफाइल के अनुसार अतिरिक्त विवरण भी मांग सकता है। सभी जानकारी सावधानी से दर्ज करने के बाद पूरे फॉर्म की दोबारा जांच करें। अंत में ई-वेरिफिकेशन पूरा कर रिटर्न सबमिट करें, ताकि प्रक्रिया बिना किसी त्रुटि के पूरी हो सके।




