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फायर सेफ्टी में लापरवाही पर घिरे खान सर; अस्पताल को अल्टीमेटम, कोर्ट से राहत 25 तक बढ़ी

पटना में खान सर के अस्पताल में दोबारा ऑडिट के बाद भी फायर सेफ्टी की कमियां पाई गईं, जिस पर विभाग ने 10 दिन की मोहलत दी है। वहीं फायरिंग केस में खान सर की अग्रिम जमानत 25 जून तक बढ़ गई है।

पटना. पटना के अशोक राजपथ स्थित विख्यात शिक्षक खान सर (फैजल खान) के अस्पताल में सुरक्षा मानकों को लेकर लापरवाही का मामला सामने आया है। नोटिस दिए जाने के बावजूद अस्पताल प्रबंधन फायर सेफ्टी (आग से सुरक्षा) से जुड़ी खामियों को दूर करने में नाकाम रहा है। शनिवार को अग्निशमन विभाग की टीम ने दोबारा अस्पताल परिसर का औचक निरीक्षण किया, जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं मिले। इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए विभाग ने अस्पताल प्रबंधन को एक बार फिर नया नोटिस जारी कर कमियां दुरुस्त करने के लिए 10 दिन का अंतिम समय दिया है।

दोबारा ऑडिट में खुली पोल, सुरक्षा कार्य की गति बेहद धीमी

लोदीपुर अग्निशमन केंद्र प्रभारी इंद्रजीत कुमार के नेतृत्व में शनिवार को टीम एनी बेसेंट रोड स्थित खान सर के अस्पताल पहुंची थी। इससे पहले 7 जून को की गई पहली ऑडिट में अस्पताल में ऑटोमेटिक फायर अलार्म सिस्टम, फिक्स्ड फायर फाइटिंग सिस्टम, आपातकालीन निकास (इमरजेंसी एग्जिट), तय संख्या में पोर्टेबल सिलेंडर और भूमिगत पानी की टंकी जैसी अनिवार्य सुविधाएं नदारद पाई गई थीं।

अधिकारियों के मुताबिक, 14 दिन बीत जाने के बाद भी सुधार कार्य की गति बेहद धीमी रही। अस्पताल में रोजाना सैकड़ों मरीजों और तीमारदारों का आना-जाना लगा रहता है, ऐसे में फायर सेफ्टी को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 10 दिन बाद टीम एक बार फिर अस्पताल का कड़ा निरीक्षण करेगी।

ये खामियां अब भी बरकरार: अस्पताल में फायर एग्जिट (आपातकालीन निकास) का निर्माण अभी भी अधूरा है। इसके साथ ही सबसे जरूरी ऑटोमेटिक फायर डिटेक्टर और स्प्रिंकलर सिस्टम को अब तक इंस्टॉल नहीं किया जा सका है।

फायरिंग केस में खान सर की दंडात्मक कार्रवाई पर रोक 25 तक बढ़ी

अस्पताल के विवादों के बीच खान सर को कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। खान ग्लोबल कोचिंग इंस्टीट्यूट परिसर में हुई फायरिंग से जुड़े मामले में आरोपी खान सर उर्फ फैजल खान की अग्रिम जमानत याचिका पर शनिवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रूपेश देव की अदालत में सुनवाई हुई।

  • केस डायरी पेश: पुलिस ने अदालत के समक्ष सील बंद लिफाफे में मामले की केस डायरी और अहम साक्ष्य प्रस्तुत किए।
  • सुनवाई की अगली तारीख: अदालत ने सरकार की ओर से बहस की तैयारी के लिए यह डायरी लोक अभियोजक राजेश कुमार को सौंप दी है, जो इसे 23 जून को वापस कोर्ट को सौंपेंगे।
  • गिरफ्तारी पर रोक: कोर्ट ने खान सर के खिलाफ किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई या गिरफ्तारी पर लगी रोक को 25 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। बता दें कि इस मामले में कदमकुंआ थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई थी, जिसके बाद खान सर के दो सुरक्षा गार्ड्स को पुलिस पहले ही जेल भेज चुकी है।

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