बजट का बड़ा संकेत: ओल्ड टैक्स रिजीम पर संकट, नौकरीपेशा को मिल सकता है फायदा
Budget 2026 से पहले टैक्सपेयर्स में चर्चा तेज है कि क्या ओल्ड टैक्स रिजीम खत्म होगी। सरकार का फोकस न्यू टैक्स रिजीम पर है, जिसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन और NPS से जुड़े बदलाव संभव हैं।

नई दिल्ली. 1 फरवरी को आम बजट पेश किया जाएगा। बजट से पहले टैक्सपेयर्स के मन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि ओल्ड टैक्स रिजीम (Old Tax Regime) का भविष्य क्या होगा। इसकी वजह यह है कि करीब 95 प्रतिशत टैक्सपेयर्स न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) को अपना चुके हैं और सरकार पहले ही इसे डिफॉल्ट विकल्प बना चुकी है।
क्या बजट में ओल्ड टैक्स रिजीम होगी खत्म?
टैक्स विशेषज्ञों का मानना है कि इस बजट में ओल्ड टैक्स रिजीम को पूरी तरह खत्म किए जाने की संभावना कम है। हालांकि, इसे धीरे-धीरे अप्रासंगिक बनाने की रणनीति अपनाई जा सकती है। पिछले कुछ वर्षों में न्यू टैक्स रिजीम में किए गए बदलाव यह संकेत देते हैं कि सरकार सरल, कम छूट वाला और कम विवाद वाला टैक्स सिस्टम चाहती है।
किन लोगों के लिए अभी भी फायदेमंद है ओल्ड टैक्स रिजीम?
न्यू टैक्स रिजीम में कम टैक्स स्लैब हैं और अधिकतर छूट व कटौतियां हटा दी गई हैं। इसके बावजूद, ओल्ड टैक्स रिजीम उन टैक्सपेयर्स के लिए अभी भी फायदेमंद है, जिनके पास—
- होम लोन
- HRA
- LIC, PPF, ELSS
- NPS जैसे निवेश विकल्प मौजूद हैं और जो इन पर नियमित निवेश करते हैं।
न्यू टैक्स रिजीम को और आकर्षक बनाने की तैयारी
जानकारों के अनुसार, सरकार इस बजट में न्यू टैक्स रिजीम को और लोकप्रिय बनाने के लिए कुछ अहम कदम उठा सकती है, ताकि शेष टैक्सपेयर्स भी ओल्ड रिजीम छोड़कर न्यू रिजीम में शिफ्ट हों।
स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाने पर विचार
- न्यू टैक्स रिजीम में फिलहाल ₹75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। सरकार इसे बढ़ाकर ₹1 लाख कर सकती है।
- इससे सैलरीड क्लास को सीधा फायदा होगा।
- अभी स्टैंडर्ड डिडक्शन को मिलाकर ₹12.75 लाख तक की सैलरी पर कोई आयकर नहीं लगता है।
- NPS को न्यू टैक्स रिजीम में शामिल करने की संभावना
- एक अहम बदलाव NPS को न्यू टैक्स रिजीम में शामिल करना हो सकता है।
- ओल्ड टैक्स रिजीम में NPS पर अतिरिक्त ₹50,000 की छूट मिलती है।
- न्यू टैक्स रिजीम में यह सुविधा फिलहाल नहीं है।
अगर सरकार न्यू टैक्स रिजीम में भी NPS (खासतौर पर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन) को टैक्स छूट के दायरे में लाती है, तो रिटायरमेंट सेविंग को बढ़ावा मिलेगा और कॉर्पोरेट कर्मचारियों के लिए न्यू रिजीम ज्यादा आकर्षक बन जाएगी।
ओल्ड टैक्स रिजीम: क्या-क्या मिलती हैं छूट?
ओल्ड टैक्स रिजीम में सैलरीड क्लास को—
- ₹50,000 तक स्टैंडर्ड डिडक्शन
- धारा 80C के तहत PF, LIC, ELSS में निवेश पर ₹1.5 लाख तक की छूट
- धारा 80D में हेल्थ इंश्योरेंस
- HRA और होम लोन के ब्याज पर टैक्स बचत का लाभ मिलता है।
ओल्ड टैक्स रिजीम के टैक्स स्लैब
- ₹0–2.5 लाख: शून्य
- ₹2.5–5 लाख: 5%
- ₹5–10 लाख: 20%
- ₹10 लाख से ऊपर: 30%




