छत्तीसगढ़

झारखंड शराब घोटाले में नया मोड़: CBI की असहमति, मामला हाईकोर्ट पहुंचा

झारखंड–छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की जांच से CBI ने इनकार किया। सीबीआई का पत्र हाई कोर्ट में पेश, ईडी और ईओडब्ल्यू कर रही जांच, अगली सुनवाई अगले सप्ताह।

रायपुर. झारखंड में सामने आए करोड़ों रुपये के शराब घोटाले की जांच को लेकर बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। छत्तीसगढ़ की तर्ज पर दर्ज इस प्रकरण की जांच से Central Bureau of Investigation (CBI) ने इनकार कर दिया है। सीबीआई के रायपुर जोनल कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि वह इस मामले की जांच करने के लिए इच्छुक नहीं है। इससे संबंधित सीबीआई का पत्र सुनवाई के दौरान Chhattisgarh High Court में पेश किया गया, जिसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह निर्धारित की है।

यह मामला रांची निवासी विकास सिंह की शिकायत से जुड़ा है, जिसके आधार पर झारखंड–छत्तीसगढ़ शराब घोटाले को लेकर छत्तीसगढ़ में प्रकरण दर्ज किया गया था। वर्तमान में इस मामले की जांच Enforcement Directorate (ED) और छत्तीसगढ़ आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा Economic Offences Wing Chhattisgarh (EOW) द्वारा की जा रही है।

हाई कोर्ट में तीन याचिकाएं लंबित

ईओडब्ल्यू द्वारा दर्ज प्राथमिकी से जुड़े इस प्रकरण में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में तीन याचिकाएं विचाराधीन हैं। इनमें झारखंड के तत्कालीन उत्पाद सचिव Vinay Kumar Choubey, संयुक्त उत्पाद आयुक्त Gajendra Singh और शिकायतकर्ता Vikas Singh की याचिकाएं शामिल हैं। इन पर मुख्य न्यायाधीश Ramesh Sinha और न्यायमूर्ति Arvind Kumar Agrawal की खंडपीठ में सुनवाई हुई।

महाधिवक्ता ने कोर्ट में रखा CBI का पत्र

सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता Vivek Sharma ने अदालत के समक्ष सीबीआई रायपुर के हेड ऑफ ब्रांच द्वारा भेजे गए पत्र की प्रति प्रस्तुत की। पत्र में बताया गया कि छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव की ओर से भेजा गया जांच संबंधी अनुरोध सीबीआई ने यह कहते हुए वापस कर दिया है कि एजेंसी इस प्रकरण की जांच नहीं करेगी। महाधिवक्ता ने कहा कि वे मामले के मेरिट पर अदालत के समक्ष विस्तृत पक्ष रखना चाहते हैं। इस पर अदालत ने अगली सुनवाई में दलीलें सुनने का निर्णय लिया।

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