अवैध कॉलोनी बनाने वालों पर शिकंजा: जबलपुर में 5 कॉलोनाइजरों को नोटिस, होगी FIR
जबलपुर नगर निगम ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई तेज की है। 5 कॉलोनाइजरों को नोटिस जारी, जवाब नहीं मिलने पर एफआईआर और निर्माण हटाने की कार्रवाई होगी।

जबलपुर. जबलपुर नगर निगम ने अवैध कॉलोनी विकसित करने वालों के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। कॉलोनी सेल ने पांच अवैध कॉलोनाइजरों को नोटिस जारी किए हैं। निर्धारित समय में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कड़ी कार्रवाई और एफआईआर दर्ज की जाएगी।
बुनियादी सुविधाओं की कमी से जनता परेशान
निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार ने बताया कि अवैध कॉलोनियों में सड़क, नाली, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में नागरिकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए त्रि-स्तरीय रणनीति लागू की गई है—
- अवैध निर्माण पर तत्काल नोटिस,
- दोषियों पर एफआईआर,
- अवैध रूप से विकसित साइट्स पर चल रहे निर्माण कार्य को हटाने की कार्रवाई।
रजिस्ट्री-नामांतरण पर लगेगा ब्रेक
समीक्षा बैठक में निगमायुक्त ने स्पष्ट किया कि शहर के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले अवैध कॉलोनाइजरों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। नागरिकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए जिला पंजीयक और संबंधित एसडीएम को सूचना दी जाएगी, ताकि ऐसी कॉलोनियों में रजिस्ट्री और नामांतरण रोका जा सके।
नियमों के दायरे में होगा शहर का विस्तार
बैठक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शहर का विकास नियमानुसार हो। वैध कॉलोनियों में रहने वाले नागरिकों को नगर निगम की सभी मूलभूत सुविधाएं सहजता से मिल सकें। बैठक में अपर आयुक्त अरविंद शाह, देवेंद्र सिंह चौहान एवं प्रभारी कॉलोनी सेल सुनील दुबे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
इन कॉलोनाइजरों को जारी हुआ नोटिस
- ध्रुव भोला, पिता संजय नेमा — परसवाड़ा
- रूपेश तिवारी — परसवाड़ा
- रामानुज तिवारी, पिता शंकर गोस्वामी — जिलहरी
- विष्णु कुशवाहा, पिता साजिद कुरैशी — अमखेरा
- विजय मोहन दुबे — गढ़ा
- महेश चन्द्रौल, प्रकाश चंद, प्रदीप कुमार (पिता चौहान) — ओरिया




