छत्तीसगढ़

खाद्य सुरक्षा पर बड़ा एक्शन, स्वच्छता व तेल जांच में हानिकारक सामग्री नष्ट

अंबिकापुर. कलेक्टर अजीत वसंत के आदेश और अपर कलेक्टर सुनील नायक के निर्देशानुसार खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने अंबिकापुर शहर में खाद्य प्रतिष्ठानों की गुणवत्ता और स्वच्छता की जांच के लिए सघन निरीक्षण अभियान चलाया।

होटल में मिला मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक तेल

निरीक्षण के दौरान भारत माता चौक स्थित एक प्रतिष्ठित होटल में ऑयल रिफ्रैक्टोमीटर से खाद्य तेल के घनत्व की जांच की गई। जांच में तेल का घनत्व 35 मानक पाया गया, जिसे मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक माना जाता है। टीम ने मौके पर ही:

  • लगभग 22 लीटर हानिकारक तेल नष्ट कराया
  • उसी तेल से बनाए गए करीब 250 समोसे तत्काल नष्ट कराए
  • इसके अलावा होटल परिसर में काकरोच पाए जाने पर होटल संचालक को नोटिस जारी किया गया।

शाकाहारी–मांसाहारी खाद्य का अलग भंडारण नहीं

इसके बाद एफडीए टीम ने अभिहित अधिकारी के नेतृत्व में रिंग रोड स्थित होटल आरजू का निरीक्षण किया। यहां गंभीर अनियमितताएं सामने आईं:

  • शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य पदार्थों का पृथक भंडारण नहीं
  • काबुली चना, पनीर और हरी चटनी को चिकन व मटन के साथ एक ही डीप फ्रीजर में रखा गया
  • रसोई में बड़ी संख्या में काकरोच पाए गए
  • यह स्थिति खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन पाई गई।

नोटिस जारी, लाइसेंस निलंबन की चेतावनी

गंभीर लापरवाही को देखते हुए दोनों होटल संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर संबंधित फर्मों का लाइसेंस निलंबित किया जाएगा।

खाद्य प्रतिष्ठानों को सख्त निर्देश

खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने सभी होटल और खाद्य प्रतिष्ठान संचालकों को खाद्य सामग्री की गुणवत्ता, स्वच्छता और कानूनी मानकों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं, ताकि आम नागरिकों के स्वास्थ्य से किसी प्रकार का समझौता न हो।

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